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जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव , प्रक्रिया आपके होश उड़ा देगी।

भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत निर्धारित है। आइए इसे चरणबद्ध रूप में समझते हैं:


🗳️ उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

1. चुनाव कराने वाला प्राधिकरण:

  • चुनाव आयोग (Election Commission of India) इसकी पूरी प्रक्रिया संचालित करता है।

2. चुनाव का तरीका:

  • अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) होता है।
  • गुप्त मतदान (Secret Ballot) के द्वारा।
  • एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote – STV) का उपयोग किया जाता है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) पर आधारित है।

3. चुनाव मंडल (Electoral College):

उपराष्ट्रपति के लिए केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं:

  • राज्यसभा (सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य)
  • लोकसभा (सभी निर्वाचित सदस्य)

❌ राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।

4. योग्यता (Eligibility Criteria):

उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को:

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
  • राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।
  • भारत सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर न हो (कुछ अपवाद हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री आदि)।

5. नामांकन प्रक्रिया:

  • कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक (seconder) चाहिए जो संसद सदस्य हों।
  • नामांकन के साथ जमानत राशि भी जमा करनी होती है।

6. चुनाव परिणाम:

  • जिस उम्मीदवार को बहुमत का कोटा (Quota) मिल जाता है, वह विजेता घोषित होता है।

🔄 कार्यकाल:

  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
  • वे दोबारा चुने जा सकते हैं।

🎓 अन्य भूमिका:

  • भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha) भी होते हैं।

 

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